पुलिस ने सज्जाद को शुक्रवार को पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के सामने पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया। एनआईए ने इससे पहले उससे कोर्ट में 30 मिनट तक पूछताछ की।
सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने सज्जाद का रिमांड मांगते हुए कोर्ट को बताया कि वह पुलवामा आतंकी हमले में दर्ज एफआईआर में नामजद नौ आरोपियों में से एक है।
दूसरी ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएस खान ने रिमांड का विरोध करते कहा कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है क्योंकि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य एनआईए के पास नहीं है।