दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर राणा की पिटाई के बाद हुई मौत मामले में आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी है। अब सुशील कुमार को 25 जून तक जेल में ही रहना होगा।
आज ही हुआ हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार
सागर हत्याकांड का एक आरोपी शुक्रवार सुबह ही गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ ही पुलिस का केस और मजबूत हो गया है। वहीं न्यायिक हिरासत बढ़ने से सुशील कुमार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दो दिन पहले ही सुशील कुमार ने खाने को लेकर जो याचिका डाली थी वह भी खारिज कर दी गई थी।
अदालत ने कहा- कानून की नजर में सभी समान, किसी को विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती
अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी सुशील पहलवान की विशेष आहार तथा सप्लीमेंट्स जेल के भीतर उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। रोहिणी कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने कहा कि सुशील को जेल में आवश्यक खाना मुहैया कराया जा रहा है।
विशेष आहार एवं सप्लीमेंट उसकी चाह है, यह कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून की नजर में सब समान है, चाहे वह किसी जाति, धर्म का हो। कानून स्त्री और पुरुष में भी फर्क नहीं करता। वह यह भी नहीं देखता कि उसकी हैसियत क्या है और समाज में उसका क्या कद है।
अदालत ने कहा वैसे भी उसे जेल नियमावली के अनुसार जेल में सभी उचित सुविधा दी जा रही है। उसका ध्यान भी रखा जा रहा है। इस दशा में उसको विशेष आहार और सप्लीमेंट देने का निर्देश देने की जरूरत नहीं है।