नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट को जारी किए दो शो-कॉज नोटिसों पर दो सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दो सप्ताह बाद कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे अगली सुनवाई यानी 20 जनवरी 2027 तक स्थगित रखा जाएगा। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 29 अक्टूबर को विनेश फोगाट की याचिका पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मानसिक रूप से शांत और स्वस्थ मनःस्थिति में होना आवश्यक है, ताकि उनका प्रदर्शन प्रभावित न हो।
विनेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि अभी तक इन दोनों शो-कॉज नोटिसों पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि आगामी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यदि कोई प्रतिकूल निर्णय आ जाता है तो उनके पास उचित उपचार नहीं बचेगा। विनेश दिसंबर के मध्य में होने वाले एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेना चाहती हैं और ये नोटिस उनके सिर पर लटकती तलवार की तरह हैं। कोर्ट ने इस आशंका को ‘वास्तविक’ बताते हुए कुश्ती संघ को निर्देश दिया कि वे 9 मई और 17 जून को जारी किए गए शो-कॉज नोटिसों पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लें। यदि निर्णय दो सप्ताह बाद लिया जाता है तो उसे अगली सुनवाई तक स्थगित रखा जाएगा। विनेश फोगाट ने अपनी याचिका में इन दोनों नोटिसों को रद्द करने की मांग की है।