खाद्य सुरक्षा विभाग ने फूड लाइसेंस के बिना चल रहे विशाल मेगा मार्ट पर बृहस्पतिवार शाम ताला जड़ दिया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के डीओ ने मार्ट प्रबंधन को नोटिस जारी कर लाइसेंस जारी होने तक इसको खोलने पर रोक लगाने की सूचना दे दी है।
बिना लाइसेंस खोले जाने पर मेगामार्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। पिछले सप्लाई एक्सपायर जूस की बिक्री करने पर लोगों ने यहां प्रदर्शन किया था।
डीओ विनीत कुमार और सीएफएसओ मनोज तोमर शाम छह बजे गोविंदपुरी स्थित विशाल मेगा मार्ट पहुंचे। उन्होंने प्रबंधन से फूड सिक्योरिटी लाइसेंस दिखाने को कहा तो लाइसेंस नहीं मिला।
अफसरों ने मार्ट प्रबंधन को नोटिस थमाते हुए इसको बंद करा दिया। नोटिस में चेतावनी दी है कि जब तक फूड सिक्योरिटी लाइसेंस नहीं बनता है तब तक मेगा मार्ट बंद रखा जाएगा।
विनीत कुमार ने बताया कि विशाल मेगा मार्ट पर वर्ष 2013 से फूड सिक्योरिटी लाइसेंस नहीं है। मेगा मार्ट के मैनेजर चरण सिंह रावत का कहना है कि विभाग में फीस जमा है और लाइसेंस के लिए एप्लाई कर रखा है।
19 जून को कलछीना निवासी एक व्यक्ति ने विशाल मेगा मार्ट पर एक्सपायरी डेट का जूस बेचने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था।
जांच में मार्ट के फ्रिज में जूस का एक्सपायरी डेट का एक अन्य पैकेट भी मिला था। फूड सेफ्टी अफसर भगवत सिंह यादव मार्ट से जूस व नमकीन के सैंपल लिए थे।