अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
सीबीआई और ईडी ने दर्ज किए हैं अलग-अलग मामले
इस घोटाले के संबंध में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किये हैं। गौरतलब है कि 3,600 करोड़ रुपये का यह कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ब्रिटेन का निवासी है। उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह हिरासत में है। बीते साल मई में शीर्ष अदालत ने जेम्स की जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था।