अदालत ने जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर में अध्ययन केंद्र के बेसमेंट में तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत से जुड़े मामले में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ अभिषेक गुप्ता को नियमित जमानत दे दी है।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने गुप्ता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व एक अन्य जमानत राशि पर जमानत दी है और उन्हें दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास 25 लाख रुपये जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया।
यह मामला जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में यूपीएससी के तीन उम्मीदवारों की मौत से जुड़ा है। गुप्ता के वकील ने कहा कि वे दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी को स्वेच्छा से 25 लाख रुपये का योगदान देने के लिए तैयार हैं; हालांकि, सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया।
अभिषेक गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय स्थिति को अलग रखा गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जांच पूरी हो गई है और सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। वह 23 सितंबर 2024 से अंतरिम जमानत पर हैं। दूसरी ओर, सीबीआई के वरिष्ठ सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में समाज को एक संदेश दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और तर्क दिया कि अगर आर्थिक अपराध में जांच चल रही है और भ्रष्टाचार एक आर्थिक अपराध है तो जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि इमारत शैक्षिक उद्देश्यों के लिए नहीं थी, और यह भी कहा गया कि फायर एनओसी भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही इमारत के 4 सह-मालिकों को नियमित जमानत दे चुका है।