राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए एनओसी दे दी है।
सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने कहा कि आवेदक विदेश यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं मांग रहा है, जाहिर है कि वह भविष्य में विदेश यात्रा की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन यह भी आवेदक को पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए पूरे 10 साल की अनुमति देने के रास्ते में नहीं आ सकता है।
अदालत ने कहा कि उनकी जमानत की शर्तों में पहले से ही यह निर्धारित है कि वह अदालत की औपचारिक अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करेंगे। ऐसे में अदालत ने केजरीवाल की याचिका स्वीकार कर ली।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल को विदेश यात्रा पर जाने के लिए कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए उन्हें नया आवेदन दाखिल करना होगा।
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