दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट से कहा कि उसने कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस को अधिकृत किया। सरकार ने कहा कि इसके तहत पुलिस उप-निरीक्षकों और उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को पृथक-वास नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ को दिल्ली सरकार ने बताया कि कोविड-19 के नियम भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किए जाने की प्रकृति के नहीं है। ये नियम महामारी रोग अधिनियम, 1987 के तहत निवारण के उपाय हैं।
सरकार ने कहा कि यह विशेष कदम कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए उठाया गया था। दिल्ली सरकार ने यह जवाब एक जनहित याचिका के जवाब में दिया है। इस जनहित याचिका में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर पुलिस कर्मियों द्वारा वसूले जा रहे जुर्माने को गलत बताया गया था।