ऑटो चालकों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने दो बड़े फैसले लिए है। ऑटो चालक अब दिल्ली में चोरी हुए ऑटो के बदले उसी दस्तावेज पर नया ऑटो खरीद पाएंगे। साथ ही परमिट खरीदार अब बेचने वाले के उपस्थित नहीं होने पर भी उसे अपने नाम ट्रांसफर करा पाएंगे।
ऑटो यूनियन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से एक लाख ऑटो चालकों को फायदा मिलेगा। बीते दिनों इन दोनों मांगों को लेकर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) की बोर्ड में चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई थी।
अब दिल्ली परिवहन विभाग के ऑटो यूनिट ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल अभी तक दिल्ली में चोरी हुए ऑटो के बदले नया ऑटो खरीदने की छूट नहीं थी। उसके लिए प्रभावित परमिटधारी को पहले एक स्क्रैप ऑटो दिखाना पड़ता था।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा अब ऐसा नहीं होगा। ऑटो चोरी होने के बाद जरूरी कानूनी प्रक्रिया, जैसे एफआईआर, इंश्योरेंस समेत अन्य दस्तावेज होने पर उसे बगैर स्क्रैप दिखाए नया ऑटो खरीदने की अनुमति मिल जाएगी।
इसी तरह अभी तक ये हो रहा था कि अगर कोई परमिटधारी अपना परमिट बेचता है तो खरीदार के नाम पर तभी ट्रांसफर होगा जबकि बेचने वाला मौजूद हो। मगर अब ऐसा नहीं है। अब परिवहन विभाग बेचने वाले के पते पर एक नोटिस भेजेगी। अगर 15 दिन में जवाब नहीं आया तो खरीदार बगैर उसके परमिट ट्रांसफर करा सकता है।