नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सौ रुपये के स्टांप पेपर पर एक साल से कम या अधिक समय के लिए किसी बिल्डिंग को किराये पर लेने वालों के खिलाफ 30 सितंबर के बाद मुहिम चलाई जाने की तैयारी है। ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर किराये पर कम से कम दो फीसदी स्टांप शुल्क लिया जाएगा।
एआईजी स्टांप अखिलेश दूबे ने बताया कि निबंधन विभाग ने किरायेनामे में हो रहे स्टांप शुल्क की चोरी पर लगाम लगाने का कार्य शुरू किया गया है। लंबे समय से लोग 100 रुपये के स्टांप पर किरायानामा को तैयार कर लेते हैं, जबकि स्टांप एक्ट की अनुसूचित 1 ख के अनुछेद 35 के अनुसार मकान, फ्लैट, दुकान आदि को एक साल से अधिक अवधि के लिए किराये पर बिल्डिंग लेने पर दो फीसदी स्टांप शुल्क जमा कर रजिस्ट्री करानी अनिवार्य है।