यही नहीं कम्यूनिटी सेंटर/क्लब, स्वीमिंग पूल और जिम पर एक-एक प्रतिशत सरचार्ज घटा दिया गया यानी अब 9 प्रतिशत सरचार्ज घटने के बाद 1.06 करोड़ रुपये का पांच प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देना होगा। इसके अलावा स्कूटर या बाइक पार्किंग के लिए स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी। इससे फ्लैट खरीदारों को काफी लाभ मिलेगा।
छूट से दुकानों की खरीद में मिलेगी राहत
उदाहरण के लिए अगर किसी मॉल में ग्राउंड फ्लोर की दुकान एक करोड़ की होगी तो 15 प्रतिशत की छूट के बाद उसका मूल्यांकन 85 लाख होगा और रजिस्ट्री में 85 लाख पर पांच प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी लगेगी। वहीं अपर ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड फ्लोर, मेजनाइन व बेसमेंट के लिए पहले के 75 प्रतिशत के बदले अब 65 प्रतिशत पर स्टांप ड्यूटी लगेगी यानी अगर एक करोड़ की दुकान है तो पहले के 75 लाख के बदले अब 65 लाख पर 5 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी लगेगी। इससे संपत्ति खरीदने वाले को रजिस्ट्री में फायदा होगा।
आईटी और आईटीईएस के ऑफिस के लिए यह होगा फायदा
उदाहरण के लिए अगर आईटी और आईटीईएस की किसी इमारत के प्रत्येक ऑफिस की कीमत एक करोड़ अनुमानित है तो ग्राउंड फ्लोर के ऑफिस के लिए एक करोड़ की अनुमानित कीमत पर 20 प्रतिशत छूट के बाद 80 लाख पर स्टांप ड्यूटी लगेगी। इसी तरह से लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, मेजनाइन, बेसमेंट व प्रथम तल के लिए 60 प्रतिशत के बदले 50 प्रतिशत पर यानी 60 लाख के बदले 50 लाख पर रजिस्ट्री होगी। द्वितीय तल के लिए 50 प्रतिशत के बदले 45 प्रतिशत यानी 50 लाख के बदले 45 लाख, तृतीय तल के लिए 45 प्रतिशत के बदले 40 प्रतिशत पर यानी 45 के बदले 40 लाख पर रजिस्ट्री होगी।
कई संपत्तियों को किसी तरह के छूट का लाभ नहीं
रजिस्ट्री विभाग के मुताबिक नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आवंटित आवासीय, औद्योगिक भूखंडों तथा अकृषक फ्री होल्ड भूखंडों व उनमें निर्मित संपत्तियों, कृषि भूमि हेतु निर्धारित सर्किल रेट, प्रचलित वास्तविक विक्रय मूल्य दर के समतुल्य पाई गई। लिहाजा, समिति की ओर से इसके सर्किल रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह से यही नहीं जेवर व दादरी क्षेत्र के लिए भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।