अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नवंबर 2025 के दिल्ली बम धमाका मामले में एनआइए को जांच पूरी करने के लिए 45 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया। विशेष न्यायाधीश ने ये आदेश एजेंसी की याचिका और अभियोजक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिया। अदालत ने आरोपी आदेश बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार से जुड़े मामले में दिया है। एनआइए ने अपनी अर्जी में दलील दी थी कि जांच अभी अधूरी है और उसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वहीं, अधिवक्ता पीयूष सचदेवा ने मल्ला और डार की ओर से जेल में परिवार से संपर्क की अनुमति और खुले स्थान में समय बिताने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया। अदालत ने इन आवेदनों को जेल प्रशासन को भेजते हुए निर्णय लेने को कहा है। इससे पहले भी 13 फरवरी को कोर्ट ने मामले में 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। कानून के तहत जांच की मूल अवधि 90 दिन होती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन तक किया जा सकता है।