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Delhi NCR News: पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए रियल-टाइम ब्लॉकिंग का आदेश

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेट प्रसारण अधिकारों की रक्षा के लिए जियोहॉटस्टार को संरक्षण दिया है। कोर्ट ने जीयोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक्स-पार्टे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत अब पायरेटेड वेबसाइट्स और ऐप्स को रियल-टाइम में ब्लॉक किया जा सकेगा। कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी), डोमेन रजिस्ट्रार्स, दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वे जियोस्टार द्वारा चिह्नित किसी भी रोग वेबसाइट या ऐप को तुरंत ब्लॉक करें, बिना नई अदालती अनुमति के। जियो हॉटस्टार के पास आईसीसी के साथ समझौते के तहत भारत में अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 (जो 15 जनवरी से 6 फरवरी तक चल रहा है) और आगामी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 (7 फरवरी से 8 मार्च तक) के विशेष प्रसारण एवं डिजिटल अधिकार हैं। ये अधिकार 2024-2027 के लिए करीब 3 अरब डॉलर से अधिक की कीमत पर हासिल किए हैं। कोर्ट ने माना कि पायरेटेड स्ट्रीमिंग से जियो हॉटस्टार को राजस्व नुकसान हो रहा है और दर्शकों को प्लेटफॉर्म से दूर किया जा रहा है।
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