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Delhi NCR News: कैंसर पीड़ित पत्नी की देखभाल के लिए जीपीएस ट्रैकर पहनने को तैयार

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अल फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी ने मांगी अंतरिम जमानत
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ईडी ने किया विरोध, सबूतों से छेड़छाड़ और फरार होने की आशंका जताई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अल फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की। उन्होंने अपनी पत्नी के कैंसर उपचार के दौरान साथ रहने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए कहा कि जमानत की शर्त के रूप में वह जीपीएस ट्रैकर बैंड पहनने को भी तैयार हैं। जावेद दो मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की अदालत में सुनवाई के दौरान सिद्दीकी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने बताया कि उनकी पत्नी स्टेज-4 ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी अगली कीमोथेरेपी 15 जुलाई को निर्धारित है। उन्होंने दलील दी कि इस कठिन समय में पति का पत्नी के साथ रहना मानवीय आधार पर आवश्यक है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सिद्दीकी के बाहर आने पर सबूतों से छेड़छाड़ और फरार होने की आशंका है। ईडी ने सुझाव दिया कि यदि अदालत उचित समझे तो उन्हें पत्नी से मिलने के लिए कस्टडी पैरोल दी जा सकती है।
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ईडी ने यह भी कहा कि सिद्दीकी की पत्नी का उपचार सुचारु रूप से चल रहा है और यदि उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर होती तो उनके बच्चे विदेश से भारत लौट आते। वहीं, ईडी ने सुनवाई के दौरान सिद्दीकी का 2025 के लाल किला ब्लास्ट मामले से भी संबंध होने का दावा किया। इस पर बचाव पक्ष ने कहा कि सिद्दीकी न तो उस मामले की एफआईआर में आरोपी हैं और न ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले पर विचार जारी रखा।
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