ग्रेटर नोएडा में नाबालिग का अपहरण और रेप करने के दोषी को न्यायालय ने सात साल की कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले के दो आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं होने पर बरी कर दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश यादव ने बताया कि ग्रेटर नोएडा कोतवाली क्षेत्र में 4 फरवरी 2012 को नाबालिग का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता उसे हरिद्वार ले गए। उससे दुष्कर्म के बाद उसे ग्रेटर नोएडा छोड़ दिया गया।
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पुलिस ने 10 फरवरी 2012 को आरोपी शहजाद पुत्र हनीफ निवासी पक्कीगढ़ निवासी शामली, परवेज पुत्र मुस्तकीम और आरिफ खान पुत्र खलील को ग्रेनो से गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में हुई।
सुनवाई के दौरान परवेज और आरिफ के विरोध में साक्ष्य नहीं पेश किए गए। बृहस्पतिवार 11 सितंबर को न्यायालय ने परवेज और आरिफ निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।
वहीं शहजाद को अपहरण करने और रेप के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतनी होगी।