दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में पूर्व मंत्री और रेप के आरोपी संदीप कुमार की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से रेप केस में पुलिस के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की अर्जी दी थी।
स्पेशल जस्टिस पूनम चौधरी ने हालांकि, संदीप कुमार को ये सहूलियत दी है कि वे पुलिस और फोरेंसिक सांइस लैब की रिपोर्ट के बाद दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा, 'याचिका खारिज की जाती है। साथ ही आरोपी को यह सहूलियत है कि वह कुछ समय बाद दोबारा याचिका दायर करे।' कोर्ट ने हालांकि, इसके पहले पुलिस और जांच एजेंसी को जांच प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए थे।
सुनावई के दौरान, सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने बताया कि इस मामले की जांच जल्द पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर डिप्टी कमिश्नर फोरेंसिक साइंस लैब को एक लेटर लिख चुके हैं।
इस बारे में संदीप कुमार के वकील ने भी बताया कि वह इस तरह की एक याचिका पहले भी दायर कर चुके हैं। जवाब में पुलिस ने उन्हें बताया कि वे इस केस में फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया जाएगा।
बता दें कि सेक्स सीडी कांड और रेप के आरोप में संदीप कुमार को बीते साल 3 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 7 नवंबर 2016 को उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। संदीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज़ कराने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि संदीप ने उन्हें नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ रेप किया।