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आरुषि हत्याकांड: नहीं आई जजमेंट की कॉपी, अब सोमवार को होगी तलवार दंपति की रिहाई

Sat, 14 Oct 2017 10:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
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आरुषि-हेमराज मर्डर केस में बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट से बरी किए गए तलवार दंपति को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट से जजमेंट की प्रमाणिक कॉपी नहीं मिलने के चलते शुक्रवार को उनका रिहाई परवाना जारी नहीं हो सका।
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कानून के जानकारों के मुताबिक अब तलवार दंपति की रिहाई सोमवार तक ही हो सकेगी, क्योंकि द्वितीय शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले की कॉपी बचाव पक्ष को शुक्रवार शाम मिली।

डिफेंस के अधिवक्ता मनोज शिशौदिया ने बताया कि तलवार फैमिली के करीबी विकास सेठी शुक्रवार रात को जजमेंट की प्रमाणिक कॉपी लेकर इलाहाबाद से गाजियाबाद के लिए रवाना हुए हैं।
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द्वितीय शनिवार और रविवार के चलते अब दो दिन अवकाश रहेगा। ऐसे में डिफेंस के अधिवक्ता सोमवार को सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में जजमेंट की कॉपी पेश करेंगे। इसके बाद ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए विशेष कोर्ट से तलवार दंपति का रिहाई परवाना जारी किया जाएगा।
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कोर्ट से सोमवार को जेल में जाएगा परवाना

- फोटो : अमर उजाला
तलवार दंपति के पैरोकारों को हाईकोर्ट के आदेश की एक सर्टिफाइड कॉपी, जेल से रिहाई को लेकर एक प्रार्थना पत्र एफिडेविट और दो जमानतियों के मुचलके को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में जमा कराना होगा।

इसके बाद अदालत एक पत्र जेल भेजेगी, जिसके आधार पर डासना जेल से तलवार दंपति को रिहा किया जाएगा। वहीं, शुक्रवार को ऑर्डर की कॉपी नहीं आने के चलते अब सोमवार को ही सीबीआई कोर्ट से परवाना जेल को भेजा जाएगा।

जेल अधीक्षक दधिराम मौर्य ने बताया कि कोर्ट आर्डर में अगर सीआरपीसी 437 ए का जिक्र है तो आर्डर कॉपी पहले सीबीआई विशेष कोर्ट जाएगी। वहां से सीआरपीसी 437 ए के तहत दो जमानतियों से बेल बांड भरवाया जाएगा। इसके बाद आर्डर की कापी जेल भेजी जाएगी और रिहाई हो सकेगी।

6.30 बजे तक कोर्ट ने किया ऑर्डर की कॉपी का इंतजार
तलवार दंपति के हाईकोर्ट से रिहाई वाले आदेश के इंतजार में सीबीआई की विशेष अदालत शुक्रवार को देर शाम करीब साढ़े छह बजे तक खुली रही। देर शाम तक जब आदेश की कॉपी नहीं अदालत में नहीं आई बंद हो गई।
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