अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट के विपरीत, जहां प्रत्येक यात्री का सामान तौला जाता है, रेलवे यात्रियों के बीच आकस्मिक जांच करेगा। उदाहरण के लिए स्लीपर क्लास में कोई यात्री अपने साथ 80 किलो सामान के साथ यात्रा कर रहा है, तो उसे अतिरिक्त 40 किलो सामान को 109 रुपये में बुक कराना पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता और पकड़ा जाता है, तो उसे 654 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
एसी प्रथम श्रेणी में 70 किलो मुफ्त और 80 किलो बुकिंग के बाद अधिकतम 150 किलो सामान ले जा सकते हैं। एसी द्वितीय श्रेणी में 50 किलो मुफ्त और 50 किलो बुकिंग के बाद अधिकतम 100 किलो सामान ले जा सकते हैं।