फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

31 जनवरी तक पद पर बने रहेंगे पंजाब, हरियाणा के डीजीपी : सुप्रीम कोर्ट

Wed, 12 Dec 2018 02:12 PM IST
भाषा, नई दिल्ली
विज्ञापन
फाइल फोटो
विज्ञापन

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब तथा हरियाण के पुलिस महानिदेशकों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी। पुलिस प्रमुख सुरेश अरोड़ा (पंजाब) और बीएस संधू (हरियाणा) को 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होना था।

विज्ञापन


पंजाब और हरियाणा सरकारों ने हाल ही में शीर्ष अदालत के एक आदेश में इस संबंध में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यों में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की मदद लेना अनिवार्य होगा।

राज्यों ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए अलग कानून बनाए हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस आदेश में संशोधन के अनुरोध संबंधी याचिका पर आठ जनवरी को विचार किया जायेगा। इसके साथ ही पीठ ने इन दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को 31 जनवरी तक पद पर बने रहने की अनुमति भी दे दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें