ऑनलाइन शिक्षा आरटीई एक्ट के दायरे में आती है, इसलिए महामारी में निजी स्कूल अपनी जिम्मेदारी के तौर पर यह प्रदान कर रहे हैं, यह स्वैच्छिक या समाज सेवा नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के आधार पर स्कूल बंद होने के बाद भी निजी स्कूल फीस वसूल रहे हैं। फीस का भुगतान शिक्षा के लिए किया जाता है, सीट पर अधिकार के लिए नहीं।
हालांकि निजी स्कूलों ने तर्क रखा था कि संसद ने आरटीई कानून बनाते समय कोरोना महामारी तथा तकनीकी विकास को ध्यान में नहीं रखा होगा। इसलिए कोर्ट इस कानून को मौजूदा हालात में लागू नहीं कर सकती। यह कानून पड़ोस के स्कूल द्वारा कक्षा में शिक्षा प्रदान करने की बात करता है न कि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की।
स्कूलों की ओर से दावा किया गया था कि कई गैर सहायता प्राप्त स्कूल किसी कानूनी प्रावधान या बाध्यता से नहीं, बल्कि समाज सेवा के तौर पर ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
अगर कोर्ट इसमें ऑनलाइन शिक्षा को भी शामिल करती है तो इससे गैरजरूरी तौर पर आरटीई कानून का विस्तार होगा जबकि कानून में नजदीकी स्कूल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट अपनी व्याख्या से इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं जोड़ सकती जिसका उल्लेख कानून में नहीं किया गया है।
हालांकि कोर्ट ने इस पर कहा कि आरटीई कानून में शिक्षा को परिभाषित नहीं किया है क्योंकि इसे सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी आधुनिकीकरण, महामारी फैलने तथा प्राकृतिक आपदा समेत कई विस्तृत परिस्थितियों से निपटने की जरूरत है जिनका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए शिक्षा का शब्द जड़वत नहीं बल्कि जीवंत अवधारणा है। शिक्षा के प्रकार, उसके तौर-तरीकों में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं।
अगर वैश्विक शिक्षा की उच्च गुणवत्ता को हासिल करना है तो शिक्षा के तौर-तरीकों में बुनियादी परिवर्तन करना होगा। स्कूल कानून के दायरे में रहकर शिक्षा प्रदान करने का तरीका चुनने के लिए आजाद थे।