नगर निगम गुरुग्राम प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर काफी सख्त हो गया है। निगमायुक्त वी. उमाशंकर ने स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों को बकाया संपत्ति कर जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है, उन्हें इसके सात दिनों के भीतर यह जमा कराना होगा।
अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी चल-अचल संपत्ति सील करने करने के साथ-साथ अटैच कर ली जाएगी। इसके बाद उसे सार्वजनिक रूप से नीलाम कर दिया जाएगा। निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 28 फरवरी तक पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को संपूर्ण ब्याज माफी के साथ-साथ मूल प्रॉपर्टी टैक्स राशि पर 25 फीसदी की छूट दी जा रही है।
इसके तहत बकायेदारों को नगर निगम द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 130 के तहत नोटिस जारी करके उन्हें सात दिनों के भीतर वर्ष 2016-17 तक के पूरे संपत्ति कर की अदायगी करने के लिए कहा गया है।
यह अदायगी नहीं होने की सूरत में नगर निगम सख्त कदम उठाएगा। इसके अंतर्गत बकायेदारों की चल-अचल संपत्ति को सील व अटैच करके सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाएगा।निगमायुक्त ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए नगर निगम के सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय में और सेक्टर-34 के इनफोसिटी स्थित कार्यालय में टैक्स जमा करवाएं।
इसके साथ ही नगर निगम गुरुग्राम की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था है । उन्होंने बताया कि एक्सिस बैंक की शाखाओं में भी टैक्स जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए नगर निगम की वेबसाइट से चालान जनरेट करना होगा।
नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम कार्यालयों में पांच हजार रुपये तक की नकद राशि 27 फरवरी तक तक प्राप्त की जा रही है। 50 हजार रुपये से अधिक की राशि का चेक जमा करने की सुविधा भी दी गई है।
इस प्रकार से जमा की गई रसीद बाद में ई-मेल के जरिये भेजी जाएगी। डिजिटल माध्यम से अदायगी करने वालों को एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जाएगा, जो कि उनके आगामी वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स बिल में शामिल होगा।