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टैक्स नहीं चुकाया तो प्रॉपर्टी होगी सील

Mon, 14 Dec 2015 06:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
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गुड़गांव में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को लेकर नगर निगम गंभीर हो गया है। जोन-4 में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वाले 3400 डिफाल्टरों की सूची तैयार की गई है। निगम ने इन डिफाल्टरों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दिया है। 20 दिसंबर से प्रॉपर्टी को सील करने का अभियान चलाया जाएगा।
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नगर निगम के जोन-4 में 3400 प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की सूची तैयार करके उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दिया गया है। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार, नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी के लिए 30 प्रतिशत की छूट और ब्याज माफी का लाभ दिया जा रहा है।

प्रॉपर्टी मालिक 31 दिसंबर 2015 तक अपने बकाया संपत्ति कर की अदायगी करके छूट का लाभ उठा सकते हैं और प्रॉपर्टी सीलिंग सहित अन्य दंड प्रावधानों से भी बच सकते हैं।
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सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक का प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया पर ब्याज की एकमुश्त छूट सभी कर दाताओं को मिलेगी।

आम नागरिक इस छूट का लाभ 31 दिसंबर 2015 तक उठा सकते हैं। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दिया है और उनकी अधिक राशि अगर जमा हो गई है तो किसी भी ब्याज के बिना उनके भविष्य प्रॉपर्टी दायित्वों के विरुद्ध समायोजित कर दी जाएगी, बशर्ते वे वर्ष 2015-16 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स सहित सभी देय 31 दिसंबर 2015 तक चुका दें। प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वाले प्रॉपर्टी मालिकों पर 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा और ऐसी प्रॉपर्टियों को नगर निगम सील भी करेगा।

नगर निगम बकाया प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को तीसरी बार टैक्स अदा करने का मौका छूट के साथ दे रहा है। यदि फिर भी डिफाल्टर टैक्स जमा करने के लिए आगे न आए तो प्रॉपर्टी सीलिंग जैसी कार्रवाई के लिए नगर निगम को बाध्य होना पडे़गा। डिफाल्टरों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी जानकारी के लिए निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर संपर्क किया जा सकता है। निगम की वेबसाइट www.,mcg.gov.in पर प्रॉपर्टी टैक्स की ऑनलाइन अदायगी की जा सकती है।-रोहित यादव, संयुक्त आयुक्त-4, नगर निगम
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