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प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्ती, सीवर-पानी कनेक्शन काटे

Sat, 17 Oct 2020 06:05 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
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टैक्स - फोटो : pixabay
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गुरुग्राम नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ सख्ती जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को 2 प्रॉपर्टी मालिकों के सीवर-पानी कनेक्शन काटे गए।

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शनिवार को टैक्स इंस्पेक्टर पंकज सलूजा व उनकी टीम सेक्टर-31 मार्किट पहुंची। यहां पर दुकान नंबर 151 व 174 पर क्रमश: 1,15,691 रुपए व 1,88,455 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। टीम ने दोनों दुकानों के सीवर-पानी कनेक्शन काट दिए।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अनुसार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अक्तुबर तक जमा करवाएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी गई है।
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उन्होंने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।

नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर उन सपंत्ति मालिकों को 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। चेरीटेबल शिक्षण संस्थान, चेरीटेबल अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों  के समान शुल्क लेते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत छूट दी गई है।

उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शहर की सभी आरडब्ल्यूए के लिए भी इन्सैंटिव योजना की शुरूआत की है। जो आरडब्ल्यूए अपने यहां 80 प्रतिशत से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगी, उन्हें 5 लाख रूपए की इन्सैंटिव राशि नगर निगम द्वारा दी जाएगी।

निगमायुक्त ने प्रॉपर्टी मालिको से आह्वान किया कि वे निर्धारित तिथि 31 अक्तूबर से पूर्व अपने प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करके सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज माफी एवं छूट का लाभ उठाएं तथा दंड प्रावधानों से भी बचें। सरकार द्वारा यह सुनहरी मौका दिया गया है।

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