बैंक्वेंट हॉल और क्लबों पर भी बढ़ेेगा कर
श्रेणी डी के तहत औद्योगिक इकाई को अगर 100 वर्ग गज के 25600 रुपये संपत्ति कर के मद में चुकाना पड़ रहा है, तो एक अप्रैल से किराये पर दी गई इकाइयों के लिए यह 51200 रुपये होगी। खाली या बंद प्रॉपर्टी के लिए टैक्स की रकम एक लाख दो हजार चार सौ रुपये होगी। बैंक्वेट हॉल के लिए यूज फैक्टर को चार से बढ़ाकर छह कर दिया गया है, जबकि मनोरंजन केंद्रों और क्लबों के लिए भी फैक्टर को तीन से बढ़ाकर चार कर दिया गया है।
खाली प्लॉटों पर भी बढ़ेगा बोझ
खाली प्लॉट के लिए मौजूदा मल्टीप्लायर फैक्टर को 0.3 से बढ़ाकर 0.5 किए जाने का प्रस्ताव है। अगर प्लॉटों पर निर्माण नहीं किया गया है तो उन्हें टैक्स के मद में अधिक अदायगी करनी पड़ेगी। निगम क्षेत्र में जमीन पर निर्माण न होने की वजह से विकास की रफ्तार भी धीमी हुई है, जबकि राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।