वोटर आई कार्ड को जल्द ही जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
अफसरों के मुताबिक शासन से मंजूरी मिलने के बाद वोटर कार्ड भी पासपोर्ट की तरह एड्रेस और डीओबी (डेट आफ बर्थ) प्रूफ माना जाएगा। इससे लोगों की बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।
निर्वाचन आयोग से जारी वोटर आईकार्ड अब एड्रेस व आईडी प्रूफ के साथ ही जन्म तिथि को भी प्रमाणित करेगा। अभी तक वोटर आईकार्ड पर लिखी जन्म तिथि को डाक्यूमेंट के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
इसके लिए चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग के आरआई सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि शासन की स्वीकृति मिलने के बाद इसे स्वीकार किया जाएगा।