दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी सहायक प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी प्रोफेसर ने बुधवार को यूनिवर्सिटी के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।
छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने रसायन विभाग के प्रोफेसर सतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने सहायक प्रोफेसर सतीश कुमार (40) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
आरोपी ने पीड़िता के आरोपों को गलत बताते हुए जमानत मांगी थी। आरोपी का तर्क था कि किसी भी घटना का कोई चश्मदीद नहीं है।