भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में आरोपी अशोक की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार सुबह सुनवाई शुरू हुई जिसे कुछ ही देर में दोपहर 2 बजे तक के लिए टाल दिया गया। इस मामले में सीबीआई को अदालत ने नोटिस जारी किया था।
अशोक के वकील मोहित वर्मा ने बताया कि जब सुनवाई शुरु हुई तो कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि अशोक को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
सीबीआई, अदालत के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद गुरुग्राम सेशन्स कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह आज दोपहर 2 बजे तक अशोक की गिरफ्तारी के कारण का विस्तार में जवाब दे।
Court asked on what basis was Ashok arrested, CBI was not not able to give a response to it. Now Court has asked CBI to file detailed reply by 2 pm after which arguments will be heard: Mohit Verma,conductor Ashok's lawyer on hearing in Gurugram sessions court #PradyumanMurderCase pic.twitter.com/vqm8m4Cg8Z
— ANI (@ANI) November 16, 2017
इसी के बाद अशोक की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। अब देखना है कि दोपहर 2 बजे सीबीआई क्या जवाब देती है। सूत्रों की मानें तो सीबीआई को आरोपी अशोक की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है।
बता दें कि 8 सितंबर को प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी अशोक को गिरफ्तार कर उसे मुख्य आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया था। यह मामला हरियाणा सरकार ने सीबीआई को दे दिया था।