भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुई दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में शुक्रवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुनवाई हुई। करीब ढाई घंटे तक चली बहस के बाद बोर्ड ने आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि उसके बालिग या नाबालिग होने पर पर 20 दिसंबर को फैसला आ सकता है।
शुक्रवार दोपहर दो बजे शुरू हुई बहस के पहले 30 मिनट में ही दोनों पक्षों में खूब तीखी बहस हुई, जिसे बाद में बोर्ड अध्यक्ष ने शांत करवाया। बता दें कि प्रद्युम्न हत्याकांड में मामले की जांच करने के बाद सीबीआई ने 7 नवंबर को स्कूल के ही 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था।
छात्र को बोर्ड के समक्ष पेश कर उसे बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेज दिया गया था। प्रद्युम्न के पिता द्वारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में याचिका दायर की थी कि आरोपी ने संगीन अपराध किया है इसलिए उस पर बालिगों की तरह मुकदमा चलाया जाए।
इस पर बोर्ड ने सोशल इनवेस्टिगेशन व साइकोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट तैयार करवाई थी। आरोपी छात्र की ओर से बोर्ड के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई थी। दोनों ही मामलों में शुक्रवार को बोर्ड में सुनवाई हुई।