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Delhi: दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर वार, 138 एफआईआर दर्ज, छह गिरफ्तार

Wed, 22 Mar 2023 08:47 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली में खासकर उत्तर-पश्चिमी, मध्य, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली व दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये पोस्टर कई दिनों से लगाए जा रहे हैं।
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सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नेताओं ने पोस्टर वार छेड़ा हुआ है। मोदी के खिलाफ पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टरों में मोदी हटाओ, देश बचाओ नारा लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुल 138 एफआईआर दर्ज की हैं। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता कुमार ज्ञानेश ने बताया कि इनमें से 136 एफआईआर प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए पोस्टर को लेकर की गई हैं। इन 36 एफआईआर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी एफआईआर डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और प्रिटिंग प्रेस एक्ट के तहत दर्ज की गई हैं। पुलिस सूत्रों का कहना कि प्रधानमंत्री के खिलाफ 50 हजार पोस्टर लगाने की योजना थी। दिल्ली पुलिस ने इन एफआईआर को नियमित कानूनी प्रक्रिया बताया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली में खासकर उत्तर-पश्चिमी, मध्य, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली व दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये पोस्टर कई दिनों से लगाए जा रहे हैं। सभी पोस्टर में प्रधानमंत्री हटाओ, देश बचाओ नारे लिखे हुए थे। इन पोस्टर को देखकर दिल्ली पुलिस में खलबली मच गई। 

दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारियों के आदेश पर दिल्ली पुलिस कर्मियों ने इन पोस्टर को मंगलवार शाम से ही हटाना शुरू कर दिया। अनुमान है कि दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली से 10 हजार से ज्यादा पोस्टर हटाए हैं। दिल्ली पुलिस को डीडीयू मार्ग स्थित एक पार्टी कार्यालय से निकलते हुई एक ईको वैन से 38 बंडल मिले हैं। इन बंडलों में 10 हजार पोस्टर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वाले पोस्टर नारायणा इलाके के लोहा मंडी स्थित प्रिटिंग प्रेस में छपे हैं, बाकी पोस्टर सीमापुरी व खजूरी खास में छपे हैं।

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पुलिस ने इको वैन के साथ पप्पू कुमार मेहता नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास बरामद पोस्टर पर मुद्रक या प्रकाशक के नाम का विवरण नहीं था। सारे पोस्टर प्रधानमंत्री से संबंधित थे। प्रधानमंत्री को लेकर पहली एफआईआर पप्पू मेहता के खिलाफ आईपी एस्टेट थाने में दर्ज हुई थी। हालांकि जमानती धाराएं होने के कारण उसे छोड़ दिया गया । बाद में अलग-अलग मामलों में पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है पोस्टर लगवाने वाले नेता कौन है।

पुलिस का ये कहना है
विशेष पुलिस(कानून व्यवस्था) आयुक्त दीपेंद्र पाठक का कहना है कि प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और डिफेंसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। डीडीयू मार्ग स्थित एक पार्टी के कार्यालय से निकलते समय एक वैन को पुलिस ने रोका था। वैन से कई पोस्टर जब्त किए गए।

पोस्टर हटाना नियमित कानूनी प्रक्रिया है
दिल्ली पुलिस सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है और प्रॉपर्टी को गंदा (डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट) करने का मामला दर्ज करती है। ये दिल्ली पुलिस की नियमित प्रक्रिया है। साथ ही पोस्टर, पर्चें, बैनर इत्यादि पर मुद्रक का स्पष्ट विवरण होना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
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