पुलिस ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स कंपनियों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक है। ऐसे में दिल्ली के किसी व्यक्ति को पटाखे न बेचें। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर ऑनलाइन बिक्री को तत्काल बंद करने के लिए कहा गया है।
विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली में ग्रैप-4 लागू है। दिल्ली में पटाखें बेचने वालों पर तो अपराध शाखा की टीमें स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दबिश देती हैं, लेकिन ऑनलाइन पटाखों कहीं से भी खरीदे जा सकते हैं। ऐसे में सभी ई-कॉमर्स साइटों को 19 नवंबर को ई-मेल से लिखित रूप में निर्देश दिया गया है।
पत्र में क्या कहा गया
- पटाखों को सूचीबद्ध न करें और दिल्ली के ग्राहकों के लिए सेवाएं प्रदान न करें
- दिल्ली के भीतर पटाखों की किसी भी बिक्री या डिलीवरी को रोकने के लिए स्थान को देखा जाए
- कानूनी निर्देशों के अनुपालन में पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर प्रतिबंध के बारे में ग्राहकों को सूचित करने के लिए एक स्पष्ट नोटिस प्रकाशित करें
- डिलीवरी चैनल भागीदारों को जागरूक करें कि प्रतिबंध अवधि के दौरान दिल्ली के भीतर पटाखों वाली कोई भी खेप स्वीकार या वितरित नहीं की जाती है