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नोएडा रेव पार्टी मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस के नाम पर लिये गए थे पैसे

Thu, 09 May 2019 07:16 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नोएडा
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नोएडा में रेव पार्टी - फोटो : अमर उजाला
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ईको फार्म हाउस में रेव पार्टी चलाने के लिए 15 हजार रुपये में पुलिस की अनुमति मिली थी। पुलिस के नाम पर दो शख्स पैसे लेने बोलेरो से आए थे। दोनों ने आयोजकों से मुलाकात की और कहा कि बगैर अनुमति के कैसे पार्टी कर लोगे। 

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खुद को पुलिस का आदमी बताकर दोनों ने पहले बीस हजार रुपये मांगे। इस पर आयोजकों ने कहा कि अगर इतना खर्च करना ही होता तो पहले ही अनुमति ले लेते। इस पर दोनों ने पार्टी बंद कराने की धमकी दी और फिर 15 हजार रुपये में बात बन गई। हालांकि अब तक यह बात सामने नहीं आई है कि दोनों कौन थे। पुलिस यह पता लगा रही है।

वहीं रेव पार्टी के दौरान गिरफ्तार पांच मुख्य आरोपी फार्म हाउस मालिक अमित त्यागी, कपिल त्यागी, पंकज शर्मा, अदनान, बालेश कोहली को पुलिस ने बुधवार को रिमांड पर लिया और चार घंटे तक पूछताछ की। मामले के जांच अधिकारी अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि चार घंटे तक कोर्ट के आदेश पर पूछताछ की गई। विभिन्न पहलुओं को जोड़ा गया। कई सवाल किए गए।
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कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं और इससे पुलिस की जांच और मजबूत होगी। शनिवार रात सेक्टर-135 स्थित ईको फार्म हाउस में एसएसपी वैभव कृष्ण ने छापेमारी की थी। इसमें पूल पार्टी बगैर अनुमति के कर रहे 192 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 161 लड़के व 31 लड़कियां थी।

तीन दिन बाद थाने पहुंचे एसएचओ

रेव पार्टी के आयोजन के बाद संदेह के घेरे में आए कोतवाली एक्सप्रेसवे के प्रभारी निरीक्षक हंसराज भदौरिया तीन के बाद थाने पहुंचे। बुधवार को एक्सप्रेसवे थाने पर वादी दिवस भी था। इसमें एसएसपी भी आए थे। दरअसल, एसएसपी ने जब रेव पार्टी पर छापा मारा था तो स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी। एसएचओ हंसराज भदौरिया के खिलाफ जांच बैठाई गई थी। एसएसपी ने एसएचओ के निलंबन के लिए चुनाव आयोग से अनुमति भी मांगी थी। हालांकि अब तक निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई। 

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रेव पार्टी में गिरफ्तार 155 लोगों को मिली जमानत

सेक्टर-135 में शनिवार को पुलिस ने रेव पार्टी में छापा मारकर 192 युवक-युवतियों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को जिला गौतमबुद्धनगर न्यायालय में इनमें से 155 युवक-युवतियों को जमानत मिल गई। 

पुलिस ने देर रात चल रही रेव पार्टी पर छापा मारकर फार्म हाउस के मालिक व पांच आयोजकों समेत गाजियाबाद पुलिस के एक सिपाही और एक पूर्व विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया था। फार्म हाउस में भारी मात्रा में शराब, बीयर, हुक्के आदि सामान बरामद हुआ था। बुधवार को 155 आरोपियों की जमानत के लिए परिजनों ने जिला न्यायालय एसीजेएम तृतीय के न्यायालय में याचिका दी थी। 

सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत दे दी। कागजी कार्रवाई पूरी न होने या किन्हीं कारणों से 37 आरोपियों की जमानत याचिका नहीं दी गई है। अनुमान है कि जल्द ही न्यायालय में इनकी भी जमानत याचिका पेश की जाएगी। वहीं, न्यायालय से पुलिस ने फार्म हाउस मालिक और चार आयोजकों की रिमांड मांगी थी। न्यायालय ने पुलिस को चार घंटे की रिमांड मंजूर की है। 
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