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Delhi NCR News: हत्याकांड की जांच में लापरवाही पर पुलिस कोे फटकार

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- अदालत ने तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश, 2 अगस्त को होगी सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने 2007 के एक हत्याकांड की जांच में पुलिस की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए डीसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती बेनीवाल ने कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि 30-35 वर्ष की आयु का युवक 30 जुलाई, 2007 को संदिग्ध और स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक परिस्थितियों में मृत पाया गया। लेकिन संबंधित पुलिस अधिकारियों ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की।


अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़ित के गले में रस्सी का निशान था। सिर के पीछे गंभीर चोट थी, जो हत्या से हुई मौत के स्पष्ट संकेत थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज करने या जांच शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। न्यायाधीश ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति को उजागर करता है। साथ ही, हत्या के जघन्य मामले से निपटने में पुलिस तंत्र की घोर उदासीनता और घोर लापरवाही को उजागर करता है। अदालत ने इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी।
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अदालत ने डीसीपी सेंट्रल (जिला) को मामले में युवक की मृत्यु की तारीख से एफआईआर दर्ज होने तक शामिल रहे एसएचओ, इंस्पेक्टर और एसीपी की सूची अदालत को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही, संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेंट्रल रेंज) को भी नोटिस जारी कर मामले की स्वतंत्र जांच, जिम्मेदारी तय करने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को यह भी कहा गया है कि मामले की जांच में तत्कालीन अधिकारियों की संभावित मिलीभगत को भी ध्यान में रखा जाए।
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