लोनी थाने में 14 मई को वादी तेजवीर पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सिरौली ने तहरीर दी थी। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि विपक्षियों ने उनके भाई को गोली मारकर घायल कर दिया है। जिसमें धारा-307 भादवि बनाम रजत व प्रशान्त पुत्रगण नरेंद्र निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जिला बागपत के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था।
जांच में पाया गया कि उक्त घटना षड्यंत्र रचकर विपक्षीगण को फंसाने के उद्देश्य की गई थी। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य के आधार पर धारा-307 भादवि का लोप कर धारा-326/120बी/420/182 भादवि की वृद्धि की गयी तथा प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त की तलाश हेतु तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सतपाल उर्फ सचिन पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्त सतपाल उर्फ सचिन ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा, रजत व प्रशांत के साथ भैंसों का व्यापार व पैसों का लेनदेन था। जिसमें एक फैसले में मुझे विपक्षीगण को अपनी भैंस व पैसा देना पड़ा था। जिस पर मैंने रजत व प्रशान्त को झूठा मुकदमे में फंसाने के लिये अपने भांजे व उसके साथी बंटी के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर जालसाजी करके अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये रजत व प्रशांत को अनुचित रुप से अपहानि कारित करने और उन्हें जेल भिजवाने के लिये बंटी व उसके साथी से अपने पैर में गोली लगवाई और रजत व प्रशान्त के नाम एफआईआऱ में झूठा दर्ज करा देना बताया।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सतपाल उर्फ सचिन (40) पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उक्त प्रकरण के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत है।