दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बिना एसपीजी की सुरक्षा के कहीं भी आने जाने पर रोक लगाने के संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी। इसमें राहुल पर एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा केंद्र सरकार का है और वही इस मामले में कोई निर्णय लेने में सक्षम है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने याची के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि राहुल को अदालत में हलफनामा देने का निर्देश दिया जाए कि वह अपने सुरक्षा कवर के बिना यात्रा नहीं करेंगे।
यह जनहित याचिका महाराष्ट्र से भाजपा नेता तुहन सिन्हा ने दायर की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल यात्रा के दौरान लगातार एसपीजी द्वारा तय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं जिससे उनकी जान को खतरा है।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी अधिनियम में 1991 में संशोधन कर उनके परिवार के सदस्यों को भी एसपीजी सुरक्षा प्रदान की गई है। पीठ ने कहा कि इस तरह के मामलों को तय करने के लिए यह उचित मंच नहीं है, ऐसे में याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।