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Satyender Jain: सत्येंद्र जैन को अयोग्य घोषित करने को हाईकोर्ट में पीआईएल, भ्रष्टाचार के मामले में हैं आरोपी

Wed, 10 Aug 2022 01:51 PM IST
अनुराग सक्सेना एएनआई, नई दिल्ली

सार

याचिका में कहा गया है कि, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने उन्होंने खुद घोषित किया था कि उनकी याददाश्त खो चुकी है और एएसजी ने भी कोर्ट में यही जानकारी दी थी।
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सत्येंद्र जैन - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन की विधानसभा सदस्यता और मंत्री के तौर पर उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई 16 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ करेगी।

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याचिका में कहा गया है कि, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने उन्होंने खुद घोषित किया था कि उनकी याददाश्त खो चुकी है और एएसजी ने भी कोर्ट में यही जानकारी दी थी।

पीआईएल में कहा गया कि दिल्ली सरकार स्पष्ट रूप से देश के संविधान का अपमान कर रही है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और ऐसा कोर्ट में घोषित कर दिया जाता है तो उसे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
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याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से कोर्स से दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वह सत्येंद्र जैन के कोरोना से संक्रमित होने और फिर याददाश्त खोने के बाद उनके द्वारा लिए गए सभी फैसले रद्द करे।

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