-पर्याप्त सबूत और दस्तावेजों की कमी के चलते अधिकरण ने याचिका को खारिज करते हुए मामले को समाप्त कर दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नजफगढ़ के मित्रांव इलाके में प्रस्तावित सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दी। यह फैसला न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। याचिका युधवीर सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संयंत्र के निर्माण के लिए न तो जनसुनवाई की गई और न ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई। हालांकि, अधिकरण ने कहा कि यह परियोजना सीवेज के सही प्रबंधन के लिए बनाई जा रही है और इसमें पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी परियोजनाओं में जनसुनवाई अनिवार्य नहीं होती है। साथ ही, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए अधिकरण ने उस पर विचार करने से इन्कार कर दिया। पर्याप्त सबूत और दस्तावेजों की कमी के चलते अधिकरण ने याचिका को खारिज करते हुए मामले को समाप्त कर दिया।