हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर देर रात तक लाउड स्पीकर बजाने के विरोध में दायर याचिका पर केन्द्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लाउड स्पीकर बजाने के लिए अदालत द्वारा तय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है।
न्यायमूर्ति ए के चावला की एकल पीठ ने शुक्रवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि लाउड स्पीकर बजाने संबंधी नियमों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। यह याचिका संजीव चावला की ओर से दायर की गई है। याची की मांग है कि नियमों को ताक पर रख रात में लाउड स्पीकर बजाने वालों पर अदालती अवमानना की कार्रवाई की जाए ताकि अन्य लोगों को इससे होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल सके।
याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने चार सितंबर 2019 को लाउड स्पीकर बजाने संबंधी नियम तय करते हुए रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी रात 10 बजे से सुबह 06 बजे के बीच लाउड स्पीकर ना बजाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद रात में 10 बजे के बाद भी कई जगह लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। याची ने दिल्ली की सभी मस्जिदों में (आजान या फजर को छोड़कर) भी लाउड स्पीकर बजाने का समय तय करने का निर्देश देने की मांग की है।