दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के पार्कों में पालतू कुत्तों के ले जाने की इजाजत मांगने संबंधी दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ही कोई निर्णय ले सकता है जिसे सभी को स्वीकार होगा।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि वे महसूस करते हैं कि उनके द्वारा दिया कोई भी फैसला एकतरफा होगा।
अदालत ने कहा याची को बोर्ड के पास अपना आवेदन करना चाहिए और उनका निर्णय सभी को मान्य होना चाहिए। कोर्ट ने यह निर्देश अधिवक्ता अनुपम त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह फैसला दिया।