इस बार लोकसभा चुनाव के मतदान में मतदाता पर्ची का प्रयोग नहीं होगा। चुनाव आयोग ने मतदाता पर्ची से मतदान करने की सुविधा को समाप्त कर दिया है। मतदाता पहचान पत्र और अन्य तय कागजात के साथ ही मतदाता अपना मत दे सकेंगे। हालांकि अभी आयोग ने वैध प्रमाण पत्रों की सूची जारी नहीं की है।
मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने मतदाता पर्ची की सुविधा दी थी, ताकि मतदान करने में मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आयोग के आदेश पर प्रशासन मतदाताओं को घर-घर जाकर पर्ची देता था। साथ ही मतदान केंद्र के बाहर भी पर्ची दी जाती थी।
अगर मतदाता के पास पर्ची है तो उसको मतदान करने के लिए अन्य किसी कागजात या पहचान पत्र दिखने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि आयोग ने मतदाता पर्ची से मतदान करने पर रोक लगा दी है।
अब मतदान करने के लिए पहचान पत्र या अन्य जरूरी कागजात की जरूरत होगी। हालांकि, अभी आयोग ने उन कागजात की सूची नहीं दी है। वहीं, लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची का वितरण होगा या नहीं। आयोग ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं।
इन कागजातों को मिली थी मान्यता
आयोग ने पिछले चुनाव में मतदान करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य या केंद्र व निजी कंपनी का फोटोयुक्त आईकार्ड, संपत्ति रजिस्ट्री, फोटोयुक्त ओबीसी प्रमाण पत्र, पेंशन कागजात, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा पहचान पत्र, बीमा योजना स्मार्ट कार्ड को मान्यता दी थी।