गुरुग्राम के सेक्टर-50 स्थित मैफील्ड गार्डन कॉलोनी के निवासियों ने बिल्डर पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि बिल्डर ने पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखते हुए कॉलोनी का निर्माण किया।
इस संबंध में एनजीटी में याचिका दायर की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और एचएसपीसीबी को इसे बिना क्लीयरेंस के काम न हो, यह सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि यतीश ने बताया कि कॉलोनी 327 एकड़ में फैली हुई है। बिल्डर ने बिना क्लीयरेंस के कॉलोनी का निर्माण कर दिया। इसके अलावा बिल्डर ने कॉमन एरिया को भी बेच दिया। इस संबंध में शिकायत की गई जिस पर एनजीटी ने कार्रवाई की।