केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली सरकार के अधिकारी को सूचना न देने को लेकर कड़ा कदम उठाया है। सूचना आयोग ने दिल्ली की एक 70 साल की बुजुर्ग महिला की याचिका पर उसके पेंशन संबंधित जानकारी न देने वाले अधिकारी पर 25000 रुपयों का जुर्माना लगाया। साथ ही महिला को मुवावजे के तौर पर 5000 रुपये देने को भी कहा।
यही नहीं, सूचना आयुक्त श्रीधर अचारयुलू ने दिल्ली सरकार और महिला बाल विकास मंत्रालय को चेतावनी दी कि महीनेभर के भीतर अगर जानकारी नहीं दी जाती है, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों पर मुकदमा दायर किया जाएगा। अचारयुलू ने कहा कि अगर उस गरीब महिला का पेंशन रोके जाने की जानकारी विभाग जल्द जारी नहीं करता है, तो मजूबरन और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।
उन्होंने बताया कि सीआईसी के निर्देशों का अनुपालन न करने पर दिल्ली सरकार के अधिकारी सरोज रावत आईपीसी की धारा 166 (लोक सेवक अवहेला कानून), धारा 187 (सहयाता देने के लिए बने कानून में सरकारी नौकर की ओर से हुई चूक) और धारा 188 (विधि के मुताबिक दिए गए निर्देशों का लोक सेवक द्वारा अवज्ञा) के तहत मुकदमा किया जा सकता है।