हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला से सरकारी आवास खाली करवाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में केंद्र व जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने दोनों पक्षों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त पायल अब्दुल्ला व उनके दो बच्चों को एक छोटे फ्लैट में दूसरी मंजिल पर किस प्रकार सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।
अदालत ने 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगले आदेश तक याची से सरकारी आवास खाली करवाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई न की जाए।