पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अधिवक्ता महमूद प्राचा के दफ्तर से जब्त सामान व छापे के दौरान बनाई गई वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
पटियाला हाउस अदालत स्थित ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उद्भव कुमार जैन ने जब्त किए गए सामान को वापस दिलवाने संबंधी मांग पर बाद में फैसला देने को कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 5 जनवरी तय की है।
अदालत ने कहा कि पूरे मामले की सुनवाई संबंधित अदालत में होगी और वह अदालत ही जब्त सामान को वापस दिलवाने व वीडियो की प्रति दिलवाने संबंधी मांग पर विचार करेगी। अधिवक्ता प्राचा ने आवेदन दाखिल कर अपने दफ्तर से जब्त सामान वापस लौटाने एवं उस दौरान बनाई गई वीडियो फुटेज को दिलवाने की मांग की थी।
इस मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और जांच अधिकारी को जब्त सामान व वीडियो फुटेज के साथ आने को कहा था। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि सामान और फुटेज को मालखाने में जमा करा दिया गया है।
अदालत ने इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में करने की मांग वाली अर्जी पर भी सुनवाई 5 जनवरी के लिए स्थगित कर दी है। दंगा के आरोपियों की जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज का प्रयोग करने के आरोप को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल शाखा ने 24 दिसंबर को अधिवक्ता महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापा मारा था।