आरोपी के रूप में कोर्ट में हुए पेश
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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी शशि थरूर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने थरूर को पत्नी सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसके साथ क्रूरता के लिए आरोपी बनाया है। इस मामले में कोर्ट ने थरूर को आरोपी के रूप में 7 जुलाई को पेश होने का समन दिया था। इसी सिलसिले में आज थरूर कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई।
इसके साथ ही जज ने कहा कि आपको औपचारिक जमानत के लिए याचिका फाइल करने की जरूरत नहीं है। सेशन्स कोर्ट ने आपको पहले ही अग्रिम जमानत दे दी है।
मालूम हो कि थरूर को अग्रिम जमानत बीते बृहस्पतिवार को ही मिल गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया लेकिन 1 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें अग्रिम बेल दे दी थी।
बता दें कि सुनंदा मौत मामले में सरकारी अभियोजक और शशि थरूर के वकील ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा किए गए आवेदनों का विरोध किया। इस एप्लीकेशन में स्वामी ने अदालत से इस मामले में अभियोजन पक्ष की सहायता करने और पुलिस को निर्देश देने की बात कही थी कि वह पहले सतर्कता जांच की रिपोर्ट तैयार करे।
इसके साथ ही थरूर के वकील ने इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी के सुने जाने के अधिकार के बारे में भी सवाल किया। अदालत ने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच और एप्लीकेशन का क्या करना है इसके लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है।
वहीं कोर्ट से बाहर आकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस और शशि थरूर के वकील दोनों ने ही मेरी एप्लीकेशन का विरोध किया और कहा कि मेरी पोजिशन मेंटेनेबल नहीं है। मैंने सीआरपीसी के सेक्शन 302 के तहत बहस की।