हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद की रिहाई की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी को मंजूरी दे दी है। रफी नजर किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान कोई आपत्तिजनक साक्ष्य सामने नहीं आया है, इसलिए इस मामले में उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें जावेद अहमद मट्टू के खुलासे के बयान पर गिरफ्तार किया गया था। वह एनआईए के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे।