अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी अभय चौटाला को शादी समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी है। अभय चौटाला की संपत्ति जांच के दौरान उनकी घोषित आय से 52 फीसदी अधिक पाई गई थी।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरुण भारद्वाज ने 16 से 18 फरवरी के बीच पाकिस्तान के लाहौर जाने की अनुमति देते हुए चौटाला से दो लाख रुपये की जमानत राशि जमा कराने को कहा है। कोर्ट में अर्जी दायर कर चौटाला ने लाहौर में पूर्व पाकिस्तानी सांसद चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे की शादी में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। वह 16 व 17 फरवरी को इस समारोह में शामिल होने के बाद 18 फरवरी को वापस आएंगे।
सीबीआई ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में शादी समारोह होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। यह इतनी जल्दी वेरीफाई नहीं हो सकता। इससे पहले आरोपी कोर्ट की बिना अनुमति रियो ओलंपिक में शामिल होने चला गया था। इन हालात में उन्हें पाकिस्तान यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।