अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिसंबर 2023 के संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा को मानवीय आधार पर 30 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने साफ कहा है कि वह इस घटना को लेकर न तो मीडिया से बातचीत करेंगे, न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने सागर शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।बता दें 13 दिसंबर 2023 को संसद में सुरक्षा भंग की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग लोकसभा कक्ष में घुस गए थे और धुआं छोड़ने वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया था। मामले में सागर शर्मा समेत कई लोग आरोपी हैं। अदालत ने मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मंजूर की है। सागर शर्मा को 30 दिन बाद कोर्ट में सरेंडर करना होगा।