हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे टेरी के पूर्व महानिदेशक आरके पचौरी को प्रदान अग्रिम जमानत को तुरंत रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।
पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतकर्ता महिला ने उन पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया है।
न्यायमूर्ति एसपी गर्ग के समक्ष दिल्ली पुलिस ने महिला की याचिका का समर्थन किया। पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल ने कहा कि पचौरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे और पूछे गए सवालों का जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं।