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Delhi NCR News: लोन नहीं चुकाने पर 6.61 लाख ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश

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वाणिज्यिक अदालत ने 12.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और वाद व्यय सहित बैंक के पक्ष में डिक्री पारित की
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। वाणिज्यिक अदालत ने केनरा बैंक की ओर से दायर ऋण वसूली वाद में बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कारोबारी को एक माह के अंदर 6.61 लाख रुपये ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है।
अदालत में केनरा बैंक ने वीके फूड इंडिया और उसके संबंधित पक्षों के खिलाफ वसूली वाद दाखिल किया था। बैंक ने बताया कि 11 जनवरी 2017 को पांच लाख रुपये का बिजनेस लोन स्वीकृत किया गया था। समझौते के अनुसार, कारोबारी को 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और विलंब होने पर 2.25 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के साथ किस्तों का भुगतान करना था। लेकिन, कई बार नोटिस भेजने के बावजूद प्रतिवादियों ने बकाया रुपये जमा नहीं किए।
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बैंक ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद में मध्यस्थता का भी प्रयास किया गया था, लेकिन प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने से कार्यवाही समाप्त हो गई। इसके बाद बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। बैंक ने शपथपत्र और ऋण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने माना कि बैंक का दावा प्रमाणित है और प्रतिवादियों की ओर से उसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
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अदालत ने आदेश में प्रतिवादियों को एक माह के भीतर 6,61,217 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही वाद दायर किए जाने की तिथि से वास्तविक वसूली तक 12.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर और वाद व्यय सहित राशि अदा करने का आदेश दिया है।
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