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Delhi NCR News: अभिनेत्री तब्बू के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के दिए आदेश

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अपमानजनक और अश्लील सामग्री को हटाने का अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अदालत ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडिट समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद आपत्तिजनक पोस्ट्स और लिंक को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। अभिनेत्री ने अशोक कुमार एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर कर अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की मांग की थी।
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